सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.