घटना के दो दिन बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था.
पटना:
मोकामा फायरिंग मामले में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका कोएमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अनंत सिंह अभी जेल में हैं. इस मामले में 24 जनवरी को अनंत सिंह ने एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था,जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था. एक अदालत परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा था,'हर किसी को कानून का पालन करना होता है. मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है,क्योंकि मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. अब मैं जेल जा रहा हूं.'
🔴 #BREAKING | मोकामा फायरिंग केस : पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज pic.twitter.com/qal0EBBL1q
— NDTV India (@ndtvindia) February 6,2025
हालांकि,पुलिस का कहना है कि घटना के दौरान 16-17 गोलियां चलीं थी. इस घटना में सिंह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था. पुलिस ने गोलीबारी की घटना के सिलसिले में दो संदिग्धों-सोनू और रोशन को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गोलीबारी की घटना के सिलसिले में तीन प्राथमिकियां दर्ज की हैं.
सिंह को 2018 में उनके पैतृक आवास से एके-47 राइफल,गोला-बारूद और दो हथगोले बरामद होने से जुड़े मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जून 2020 में विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. हालांकि,अगस्त 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने सिंह को मामले में बरी कर दिया था और जेल से उनकी तत्काल रिहाई का निर्देश दिया था.
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