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बरेली में 7 साल की बच्ची से रेप करने वाले किन्नर को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

2024-12-10     HaiPress

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक किन्नर को रेप के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई है. मामला यह है कि फ़रीन नाम के एक किन्नर ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. लगभग ढाई साल तक यह मामला अदालत में चला जिसके बाद बरेली की अदालत ने फैसला सुनाया है और आरोपी किन्नर को 20 साल की सजा दी है. किन्नर पर रेप का आरोप साबित होने का यह अचंभित करने वाला मामला बन गया है.

ऑपरेशन कन्विकेशन के तहत चला अभियान

इस पूरे मामले में 7 साल की पीड़ित बच्ची के लिए ऑपरेशन कन्विकेशन के तहत ढाई साल तक इस केस की सुनवाई हुई. इसके बाद बरेली की अदालत में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट उमाशंकर कहार ने आरोपी को सजा सुनाई. यह अपने आप में संभवतः पहला मामला है,जब किसी किन्नर को रेप के आरोप में इतनी बड़ी सजा है.

टीवी दिखाने के नाम पर ले गया था किन्नर

यह पूरा मामला बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र का है. कहा जा रहा है आरोपी किन्नर फरीन 7 साल की बच्ची को टीवी दिखाने के नाम पर साथ ले गया था. दुष्कर्म के बाद बच्ची को जब परिवार के लोगों ने लहूलुहान हालत में देखा तो वो समझ गए की बच्ची के साथ गलत हुआ है. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई,जिसके बाद पुलिस ने घायल बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था.

22 मार्च 2022 को दर्ज हुआ था मामला

इस पूरे मामले में 22 मार्च 2022 में आरोपी किन्नर फरीन के खिलाफ बरेली के थाना मीरगंज में मुकदमा दर्ज हुआ,जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को तुरंत ही जेल भेज दिया. डॉ. साहिब सिंह ने बताया कि उन्होंने किन्नर फरीन का मेडिकल परीक्षण स्टाफ नर्स बाला के द्वारा कराया जिसमें फरीन महिला किन्नर की कैटेगरी में आती है.

अदालत में पेश किए गए सात गवाह

इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए गए. इसके बाद अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. आरोपी फरीन किन्नर को इस्लामिया स्कूल थाना मीरगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था. आरोपी फरीन किन्नर पर 502 धारा के तहत सश्रम कारावास और 2,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया. साथ ही यह फैसला भी सुनाया कि यदि आरोपी की ओर से आर्थिक दंड नहीं दिया जाता है तो 5 महीने की अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी. इस पूरे मामले में बरेली की अदालत में धारा 6 के तहत 20 साल की कारावास और 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. यदि आरोपी की ओर से आर्थिक दंड की रकम अदा नहीं की जाती है तो 1 वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

इन लोगों का रहा बड़ा योगदान

इस पूरे अभियान के दौरान बरेली पुलिस के आला अधिकारियों में एसपी सिटी मानुष पारीक,ऑपरेशन कन्विकेशन के नोडल अधिकारी राजीव कुमार,विशेष लोक अभियोजन पाक्सो एक्ट,विवेचक निरीक्षक दयाशंकर,सिपाही रीता सिंह,सिपाही राहुल गोस्वामी,हेड कांस्टेबल राजीव कुमार समेत कई अन्य लोग भी शामिल रहे. (रणदीप सिंह की रिपोर्ट)

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